खैरागढ़ की तत्कालीन नायब तहसीलदार श्रीमती रश्मि दुबे निलंबित!

दुर्ग// संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने खैरागढ़ की तत्कालीन नायब तहसीलदार एवं वर्तमान में कबीरधाम जिले की तहसीलदार पदस्थ श्रीमती रश्मि दुबे को निलंबित कर दिया है।
आयुक्त द्वारा यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित करने और हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लेने पर की गई है। इस संबंध में उन्हें कर्तव्य निर्वहन में गंभीर अनियमितता एवं लापरवाही का दोषी माना गया है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत जारी आदेशानुसार श्रीमती दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम निर्धारित रहेगा। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
गौरतलब है कि पक्षकार मनोज कुमार पिता स्व. छदामी लाल एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील (प्रकरण क्रमांक 325 अ-6(अ)/2022-23, ई-कोर्ट क्र. 202302980100004) में, नायब तहसीलदार खैरागढ़ द्वारा पारित आदेश (प्रकरण क्रमांक 202108092600041, दिनांक 21.10.2021) को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खैरागढ़ एवं तत्पश्चात आयुक्त न्यायालय, दुर्ग संभाग ने विधि विपरीत पाते हुए निरस्त कर दिया था।



