छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

फर्जी ऋण पुस्तिका से ली जमानत, अपराध दर्ज हुई!


दुर्ग // कोतवाली थाना दुर्ग पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जमानतदार बनने वाले आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया, आरोपी संतोष मांडले ऋण पुस्तिका में फर्जीवाड़ा किया, पकड़ने जाने पर कोर्ट ने आरोपी पर उसके खिलाफ धारा  318(4), 338, 339 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
पुलिस ने बताया कि विकेश कुमार शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां आरोपी अमित निषाद, विकास यादव एवं राजकुमार साहू की ओर से जमानतदार के रूप में संतोष मांडले कोर्ट में पेश हुआ। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने उसकी नवीन ऋण पुस्तिका के बारे में पूछा तो उसने कोर्ट को बताया कि उसकी ऋण पुस्तिका खो गई थी। 15 दिन पहले ही उसे नई पुस्तिका मिली है। इस पर कोर्ट ने प्रस्तुत किसान किताब की जांच की तो पता चला कि आरोपी जमानतदार संतोष ने पिछले 8 दिसंबर को उसी ऋण पुस्तिका पर दूसरे व्यक्ति की जमानत ली। इस पर न्यायालय ने फर्जी ऋण पुस्तिका के सहारे जमानतदार बनने वाले ग्राम अंजोरा निवासी संतोष मांडले के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश जारी किया।

Dhanendra Namdev

Editor, IND24tv.com

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