छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

मतगणना 3 दिसंबर को, जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

दुर्ग छत्तीसगढ़// भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा तिथि 09 अक्टूबर से संपूर्ण जिले में आदर्श आचरण प्रभावशील है। 17 नवंबर को जिले में मतदान कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव 2023 के मतगणना का कार्य श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी भिलाई के भवन में प्रातः 8ः00 बजे से किया जाएगा। भवन के भूतल में एवं प्रथम तल में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना का कार्य संपन्न होना है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दण्डात्मक आदेश पारित किया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिले के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्टल, रायफल, रिवालवर, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, बरछी, गुप्ती, त्रिशुल, खुरखरी, सांग एवं बल्लम अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकलेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। बल्क एस.एम.एस. एवं फोन कॉल करना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारीयों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। मतगणना दिवस को मतगणना समाप्ति तक मतगणना केंद्र श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कालेज, जुनवानी भिलाई के चारों ओर 300 मीटर की परिधि तक उक्त अवैधानिक कृत्य प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना दिवस को मतगणना केन्द्र के 300 मीटर की परिधि के भीतर मोबाईल व फोन ले जाना एवं इसका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह व व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 3 दिसंबर 2023 को प्रातः 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

Dhanendra Namdev

Editor, IND24tv.com

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