छत्तीसगढ़दुर्ग जिलादुर्ग शहर

6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म-हत्या के मामले में आरोपी को मृत्युदंड…

दुर्ग// मोहन नगर थाना क्षेत्र में छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म एवं हत्या के गंभीर मामले में विशेष POCSO न्यायालय, दुर्ग ने आरोपी सोमेश यादव (24) को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मामले को ‘विरलतम से विरलतम’ श्रेणी का मानते हुए POCSO अधिनियम की धारा 6(1) तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मृत्युदंड और प्रत्येक धारा में ₹5,000 अर्थदंड लगाया है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 238(क) के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
यह फैसला 10 सितंबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ एफ.टी.एस.सी., विशेष न्यायालय (POCSO), दुर्ग द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 44/2025 में सुनाया गया।
गुमशुदगी की सूचना मिलते ही शुरू हुई तलाश,
मामला 6 अप्रैल 2025 का है। मोहन नगर थाना क्षेत्र में छह वर्ष तीन माह की बालिका के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना विलंब तलाश शुरू की। पुलिस टीमों ने संभावित स्थानों पर पतासाजी के साथ तकनीकी एवं मैदानी सूचनाओं का उपयोग करते हुए बालिका की तलाश की।
तलाश के दौरान पुलिस टीम ने बालिका को एक वाहन से बरामद किया और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पंचनामा, पोस्टमार्टम सहित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू की।
DNA से लेकर CCTV तक जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य
मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर उपलब्ध साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया। विवेचना के दौरान भौतिक, जैविक, चिकित्सकीय, परिस्थितिजन्य एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित किया गया।
पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया।

आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर संबंधित वस्तुओं की बरामदगी एवं जप्ती की गई। आरोपी के कपड़ों और घटनास्थल से प्राप्त सामग्रियों को वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा गया।

इसके अलावा मृतिका के आवश्यक जैविक नमूने, कपड़े, स्वाब, बाल, नाखून एवं अन्य संबंधित सामग्री सुरक्षित की गई। आरोपी और संबंधित व्यक्तियों के DNA परीक्षण के लिए नमूने लिए गए। घटनास्थल एवं आसपास उपलब्ध CCTV फुटेज और DVR भी सुरक्षित कर जप्त किए गए।
जप्त सामग्री को FSL एवं DNA परीक्षण के लिए भेजा गया और प्राप्त वैज्ञानिक रिपोर्टों को चिकित्सकीय तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ विवेचना में शामिल किया गया।
मजबूत साक्ष्यों के साथ न्यायालय पहुंचा मामला!
दुर्ग पुलिस ने मामले की विवेचना को केवल परिस्थितिजन्य तथ्यों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मौखिक, दस्तावेजी, चिकित्सकीय, जैविक, DNA और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आपस में जोड़कर अभियोजन के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
इसी साक्ष्य आधारित विवेचना के परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को संबंधित धाराओं में दोषसिद्ध किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड सुनाया।
मृत्युदंड की पुष्टि हाईकोर्ट में होगी
न्यायालय के आदेश के अनुसार मृत्युदंड एवं अन्य दंड एक साथ भुगते जाने हैं। मृत्युदंड की पुष्टि की प्रक्रिया कानून के अनुसार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष होगी।
न्यायालय ने मृतिका के परिजनों को राज्य सरकार की आहत प्रतिकर योजना के तहत ₹7 लाख की क्षतिपूर्ति दिए जाने का निर्देश भी दिया है।

विशेष टीम ने संभाली थी विवेचना….

मामले की त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष टीम गठित की गई थी। टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर एवं थाना प्रभारी/निरीक्षक शिव चंद्रा के नेतृत्व में किया गया। विवेचक सहित थाना मोहन नगर के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पतासाजी, साक्ष्य संरक्षण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य संकलन, आरोपी की गिरफ्तारी, FSL एवं DNA परीक्षण तथा न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूपवर्षा दिल्लीवार का भी प्रकरण की न्यायालयीन पैरवी में विशेष योगदान रहा।
पुलिस ने कहा—बच्चों की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि बच्चों से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि, गुमशुदगी या अपराध की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस का कहना है कि समय पर मिलने वाली सूचना न केवल त्वरित कार्रवाई में मदद करती है, बल्कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में भी अहम भूमिका निभाती है।
दुर्ग पुलिस ने महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में त्वरित, निष्पक्ष, संवेदनशील एवं वैज्ञानिक विवेचना सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

Dhanendra Namdev

Editor, IND24tv.com

Related Articles

Back to top button