छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

हितग्राहियो के मांग अनुसार लगाया गया आवास लोन मेला

दुर्ग, छत्तीसगढ़// प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के मोर मकान-मोर आस एवं मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत कुल 3709 आवासों का लक्ष्य निर्धारित है। जिसमे से मोर मकान-मोर आस घटक में 1202 आवासो का आबंटन किया जा चुका है। 1202 आवासो में 1083 आवास पूर्ण हो चुके है। जिसमें विद्युत, वायरिंग, पाईप लाईन कनेक्शन, रंगाई, पोताई आंतरिक ढाॅचा पूर्ण हो चुका है। 1083 आवासों के विरूद्व 815 हितग्राहियों को आबंटन किया गया है। जिसमें 215 हितग्राहियों के द्वारा आवास आबंटन का पूर्ण अंशदान की राशि निगम कोष में जमा किया गया है तथा शेष बचे 600 हितग्राहियो को जिनका आवास पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। उन्हे आबंटन का शेष अंशदान राशि जमा कराने बैंक से ऋण उपलब्ध कराने दिनांक 30.07.2024 को डाॅ. बी.आर. अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन बैकुण्ठधाम भिलाई में आवास ऋण मेला का आयोजन किया गया है। जिन आबंटितियों के आवास पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। मकान की रंगाई, पोताई, दरवाजे, खिड़की, नल, पानी की सुविधा इत्यादि मूलभूत सुविधाए सभी उपलब्ध कराके ही हितग्राहियो को मकान का अधिपत्य प्रदान किया जाता है। ऐसे हितग्राहियों से ही आवास आबंटन की पूर्ण राशि जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। जिनका आवास निर्माण पूर्ण हो चुका है, ताकि अपने आबंटित आवासों में निवास कर सके और किरायेदारी से मुक्त हो सके।

निगम भिलाई के आवास विभाग में आबंटित हितग्राही आकर अनुरोध कर रहे थे। उनके पास मकान के किश्त को जमा करने के लिए एक मुश्त राशि नहीं है। हम पैसा कैसे जमा करें। उनके मांग के अनुरूप ही ऋण प्रदाय करने वाले बैंको से सम्पर्क किया गया। जो बैंक आबंटितियों को बिना किसी अतिरिक्त गारेंटर मात्र एक आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं संबंधित आबंटित आवास के आफर लेटर एवं पूर्व में जमा हुई रसीद को आधार मानके नगर निगम के विश्वास पर ऋण प्रदाय कर रहे है। प्रत्येक बैंक का अपना-अपना ऋण प्रदान करने का नियमावली होता है। जिसमें सुविधाओ के अनुसार बैंक का ब्याज दर निर्धारित रहता है। अपनी सुविधा के अनुसार हितग्राही लोन प्राप्त कर सकता है। इसमें नगर निगम भिलाई का किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेता। हितग्राही स्वतंत्र होता है जिस बैंक से उसकी इच्छा करे, बैंक से लोन ले सकता है। वह अन्य बाहरी बैंक से भी लोन प्राप्त कर सकता है। निगम भिलाई का यही प्रयास रहता है हितग्राही अपने किश्त की राशि जमा करके आबंटित मकान में निवास करें।

Dhanendra Namdev

Editor, IND24tv.com

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