उत्कर्ष योजनान्तर्गत कक्षा छटवी के विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा हेतु 25 जनवरी तक कर सकते है आवेदन।
दुर्ग// छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा उत्कर्ष योजनान्तर्गत दुर्ग जिले के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्र-छात्राओ जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। छ.ग. राज्य में मान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त शाला से कक्षा 5वीं नियमित अध्ययनरत हो तथा कक्षा 4थी की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो। पालक की आय समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रुपये 2 लाख 50 हजार से अधिक न हो। निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिये। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालय में ही अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। उन्हें जिला स्तरीय उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थाओ में शासकीय व्यय पर अध्ययन उपलब्ध कराया जायेगा। छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के साथ-साथ उनके रहने, खाने एवं सामान्य चिकित्सा का व्यय भी शासन द्वारा वहन किया जावेगा। चयनित विद्यार्थीयों को शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। योजनान्तर्गत उत्कृष्ट शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अंतिम बोर्ड (12वी) परीक्षा तक ही निर्धारित लाभ की पात्रता होगी। असफल होने की स्थिति में अगले सत्र से योजना का लाभ स्वयमेव समाप्त हो जावेगा।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी अनुसार इच्छुक छात्र निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर अध्ययनरत संस्था में 25 जनवरी 2024 तक जमा कर सकते है। उक्त आवेदन पत्र शाला प्रमुख द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच कर 30 जनवरी 2024 तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 07 फरवरी 2024 तक समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कार्यालय दुर्ग में कार्यालयीन समय तक जमा करेंगे। परीक्षा 10 मार्च 2024 को समय दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक आयोजित की जावेगी।