होली पर्व में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर होगा सख्ती कार्यवाही, सोशल मीडिया पर भी रहेगी कड़ी नजर!


दुर्ग// आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं “सर्व धर्म समभाव” के संदेश के साथ मनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार, दुर्ग में जिला स्तरीय शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बीरेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
बैठक में आगामी होलिका दहन (02 मार्च 2026) एवं होली पर्व के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तय की गई।
प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में सीएसपी दुर्ग हर्षित मेहर, सीएसपी भिलाई सत्य प्रकाश तिवारी, एसडीएम दुर्ग उत्तम ध्रुव, एसडीएम भिलाई हितेश पिस्दा, एसडीएम हरवंश मिरी, तहसीलदार दुर्ग प्रफुल्ल गुप्ता, थाना प्रभारी कोतवाली नवीन राजपूत सहित जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके साथ ही नगर निगम पार्षदगण, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, जिला पंचायत सभापति, दरगाह एवं मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के सदस्य एवं गणमान्य नागरिकों ने बैठक में सहभागिता की। 02 मार्च को होगा अधिकांश स्थानों पर होलिका दहन शांति समिति के सदस्यों द्वारा जानकारी दी गई कि जिले के अधिकांश क्षेत्रों में 02 मार्च 2026 को सायं एवं रात्रि समय होलिका दहन संपन्न किया जाएगा। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा, यातायात नियंत्रण एवं फायर सेफ्टी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
होली पर्व को लेकर प्रशासन ने जारी किए 10 सख्त दिशा-निर्देश!
बिना अनुमति किसी भी प्रकार का जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम या होलिका दहन स्थल परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
होलिका दहन स्थलों पर अग्नि सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय अनिवार्य होंगे।
डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्धारित समय व मानकों के अनुसार ही होगा।
नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
नशे में हुड़दंग या उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। शिकायत हेतु 112 एवं 9479192099 पर संपर्क करें।
सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक या सांप्रदायिक पोस्ट करने वालों पर बीएनएस एवं आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
जबरन रंग लगाने, छेड़छाड़, मारपीट या विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें।
संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, बाज पार्टी एवं बाइक पेट्रोलिंग की तैनाती रहेगी।
अवैध शराब बिक्री एवं सार्वजनिक स्थानों पर नशा सेवन करने वालों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
वार्ड एवं ग्राम स्तर पर शांति समिति सदस्य आपसी समन्वय बनाए रखें और किसी भी विवाद की तुरंत सूचना प्रशासन को दें।
‘सर्व धर्म समभाव’ के साथ होली मनाने की अपील
बैठक में स्पष्ट किया गया कि सभी धर्मों एवं समुदायों का सम्मान करते हुए होली पर्व मनाया जाए। कानून-व्यवस्था भंग करने वाली किसी भी गतिविधि पर त्वरित एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
दुर्ग पुलिस की नागरिकों से अपील!
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि होली पर्व को भाईचारे, संयम और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाएं। अफवाहों पर ध्यान न दें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत 112 या 9479192099 पर दें। कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।



