छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

नशीली दवाई की बिक्री करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 18 वर्ष का सश्रम कारावास!


दुर्ग// नशीली दवाई की बिक्री करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दुर्ग श्रीमती सुनीता टोप्पो ने आरोपी देवेंद्र उर्फ देवा निषाद को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 का उल्लंघन होकर अधिनियम की धारा 21( ग) के तहत 18 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माना की सुनाई है। कोतवाली थाना के ए एस आई किरेंद्र सिंह को 7 सितंबर 2023 को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से सामुदायिक शौचालय के पास सारथी पारा दुर्ग में एक युवक नशीली दवाई की बिक्री कर रहा है। मौके पर किरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने केजू राइस मिल के पास, मिलपारा दुर्ग निवासी देवेंद्र उर्फ देवा निषाद 26 वर्ष को पकड़ा। आरोपी ने सफेद रंग के कैरी बैग में अल्प्राजोलम टेबलेट की कुल 1665 टेबलेट रखा हुआ था पूछताछ में आरोपी ने बिना किसी अनुज्ञप्ति के अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नशीली दवाइयों की बिक्री करना स्वीकारा था।

Dhanendra Namdev

Editor, IND24tv.com

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