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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के लिए कोटे के अंदर कोटे को दी अनुमति, पलटा पिछला आदेश

Ind24tv.com// सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी श्रेणियों के तहत अधिक वंचितों के लिए कोटे के अंदर अलग कोटे को अनुमति प्रदान की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से 2004 का अपना फैसला पलट दिया जिसमें कहा गया था कि एससी (अनुसूचित जाति) व एसटी (अनुसूचित जनजाति) में उप-श्रेणी नहीं बनाई जा सकती।