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असम भर्ती घोटाला: पीएससी के पूर्व अध्यक्ष को मिली 14 साल की सजा, साथ ही 2 लाख का ठोका जुर्माना

Ind24tv.com// असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) के चर्चित कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) भर्ती घोटाले में सोमवार को पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अन्य 31 आरोपियों को भी सजा सुनाई। अदालत ने दोषी बसंत कुमार डोले और समेदुर रहमान को दस साल की कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बाकी 29 दोषियों को चार साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 22 जुलाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में भंगागढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में पॉल सहित 32 लोगों को दोषी ठहराया था। न्यायाधीश दीपांकर ठाकुरिया ने साक्ष्य के अभाव में 11 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। वहीं, आयोग की सदस्य बिनीता रिझा सरकारी गवाह बन गई थीं। इस मामले में 44 आरोपी थे, जिनमें आयोग के चार सदस्य और एक कर्मचारी, तीन बिचौलिए और 36 अभ्यर्थी शामिल थे। दरअसल, चयनित नहीं हुए एक उम्मीदवार की शिकायत पर इस मामले की जांच हुई थी। आरोप था कि रिश्वत लेकर एक उम्मीदवार के अंक बढ़ा दिए गए थे।

Dhanendra Namdev

Editor, IND24tv.com

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