छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

2 साल तक किशोरी के साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा

दुर्ग, छत्तीसगढ़// शादी का प्रलोभन देकर 2 साल तक किशोरी का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी शेख अशरफ को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास, 5000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

16 वर्षीय किशोरी दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी जान पहचान पड़ोस में ही रहने वाले आरोपी शेख अशरफ 25 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोहका चौकी स्मृति नगर के साथ थी। आरोपी ने 2 साल तक किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी ने किशोरी के साथ 6 जुलाई 2022 को पहली बार घर में शारीरिक संबंध बनाया था। इसके बाद वह बीच-बीच में किसी अन्य होटल में ले जाकर उसके साथ गलत काम करता था। आरोपी ने अंतिम बार 20 अप्रैल 2023 को किशोरी के साथ होटल में संबंध बनाया था। संतोष कसार ने बताया कि इसके बाद किशोरी की मां ने घर में दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस पर किशोरी से घर वालों ने पूछताछ की, तब उसने बताया कि लगभग 2 साल से आरोपी उसके साथ शादी करूंगा कहकर शारीरिक संबंध बनाता था।

Dhanendra Namdev

Editor, IND24tv.com

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