
रायपुर, छत्तीसगढ़// अभनपुर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर दो युवकों से 35 लाख रुपए वसूलने और फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोप में बेमेतरा में पदस्थ एक खाद्य निरीक्षक महेश्वर लाल सोनवानी के खिलाफ धारा 294, 420, 467, 468, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। आरोपी अफसर पर पीड़ितों को धमकाने और गालीगलौज करने का भी आरोप है। रिपोर्ट लिखाने वालों में से एक को आरोपी अधिकारी का रिश्तेदार भी बताया गया है। एफआईआर के मुतबिक नायकबांधा निवासी मुकेश कुमार देशलहरे व यशंवत कुमार देशलहरे की लिखित शिकायत के आधार पर 18 अप्रैल को जुर्म दर्ज किया गया। दोनों ने हस्ताक्षरयुक्त शिकायत सितंबर 2023 में की थी। जिसके मुताबिक लेन-देन के गवाह नरेन्द्र देशलहरे व झम्मन देशलहरे हैं। नरेन्द्र देशलहरे को आरोपी खाद्य निरीक्षक महेश्वरलाल सोनवानी का साढू भाई बताया गया है।
जबकि पीड़ित मुकेश, नरेन्द्र का छोटा भाई है। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने दो-तीन वर्ष पूर्व यहां अपने साढू भाई नरेन्द्र के घर आकर मुकेश से कहा था कि वह उसके साढूभाई का भाई है इसलिए वह उसकी और उसके साथी यशवंत की नौकरी खाद्य विभाग में खाद्य निरीक्षक के पद पर लगवा देगा।