छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

लड़की को बेइज्जत करने की नीयत से बीच रास्ते में रोककर अश्लील हरकत करने आरोपी को कोर्ट ने दी सजा


दुर्ग, छत्तीसगढ़// 11 जून 2022 की शाम को किशोरी अपने घर के पास ही रहने वाली अपनी बहन के घर गई हुई थी। शाम लगभग 5:00 बजे वह वापस अपने घर आ रही थी। इसी दौरान बीच रास्ते में आरोपी जुगल कंडरा उर्फ जुगल नेताम ने किशोरी को बेइज्जत करने की नीयत से उसे पीछे से अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अश्लील हरकत करने लगा। इस पर किशोरी चिल्लाते हुए अपनी बहन को आवाज दी तो आरोपी उसे धमकी देते हुए कहा कि किसी को बताई तो वह उसके हाथ- पैर बांधकर उसके साथ कुछ भी कर देगा। यह कहकर आरोपी वहां से भाग निकला था। इसके बाद किशोरी अपनी बहन के साथ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद  आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी जुगल कंडरा को धारा 506 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

Dhanendra Namdev

Editor, IND24tv.com

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