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किशोरी से छेड़छाड़ करने पर कोर्ट ने कारावास की सुनाई सजा

दुर्ग, छत्तीसगढ़// किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी  संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी अंतोष प्रसाद को धारा 451 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थ दंड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास,500 रुपए अर्थदंड की सजा दी है। अहिवारा नंदिनी निवासी आरोपी अंतोष प्रसाद फ्रिज बनाने का काम करता है। 17 अप्रैल 2023 को वह 14 वर्षीय किशोरी के घर फ्रिज बनाने के लिए गया हुआ था। संतोष कसार ने बताया कि किशोरी को घर में अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की। जब किशोरी ने शोर मचाई तो आरोपी भाग निकला था।

Dhanendra Namdev

Editor, IND24tv.com

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