छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

ऋण पुस्तिका में कुटरचना करने एवं न्यायालय के मुहर का दुरूपयोग करने वाला एक आरोपी हुआ गिरफ्तार

दुर्ग छत्तीसगढ़// 20 मार्च 2024 को प्रार्थी अजय कुमार साहू पिता बंशीलाल साहू उम्र 42 साल निवासी रीडर प्रस्तुतकार न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग द्वारा सर्वेही राकेश बंजारे द्वारा शासन विरूद्ध चेतन सिंह चन्द्राकर में अभियुक्त की ओर से जमानत हेतु किसान किताब को माननीय पायल टोपनो न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग के न्यायालय प्रस्तुत किया था, उक्त संदेही द्वारा इसी न्यायालय में अन्य प्रकरण में किसान किताब के द्वारा जमानत लिया गया था, किन्तु उक्त किसान किताब में पूर्व जमानत का कोई उल्लेख नही है, एवं किसान किताब में तहसीदार दुर्ग से जमानतदार को कोई डुप्लीकेट अथवा नवीन किसान किताब जारी किये जाने का भी इंद्राज नही था, जिससे संदेही द्वारा किसान किताब में छेडछाड व कूटरचना कर पन्ना हटाने व तहसीदार दुर्ग के मुहार का दुरुप्रयोग करने की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रंमाक 144/2024 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध विवचेना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को दिनांक 21.03.2024 को दुर्ग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि जमानत लेने के लिए किसान किताब के पन्ने को हटाकर दुसरा पन्ना लगा लिया।

नाम आरोपी :- राकेश बंजारे पिता स्व. हरकुराम उम्र 47 साल निवासी बिजेभाठा थाना रानीतराई दुर्ग

Dhanendra Namdev

Editor, IND24tv.com

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