मनेन्द्रगढ़

स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने व्यय निगरानी समितियों की एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

मनेन्द्रगढ़ जिला एम,सी बी,5 अक्टूबर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की उपस्थिति में एमसीबी के कार्यालय सभा कक्ष में व्यय अनुविक्षण अन्तर्गत उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल की एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने प्रशिक्षण कार्यशाला में व्यय अनुवीक्षण दल के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया निर्वाचन कार्य की दृष्टि से अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे खर्च की जानकारी एवं चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराए जाने के लिए आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उन्होंने बताया कि दोनों विधानसभा क्षेत्र हेतु एफएसटी, एसएसटी., वीएसटी, वीवीटी, लेखाकरण टीम, शिकायत नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेन्टर सहित अन्य टीमों का गठन किया गया है जो परस्पर एक-दूसरे दल से जुड़े रहेंगे। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी समस्त दल सक्रिय हो जायेगी,,समस्त दल को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सावधानी, सख्ती, सतर्कता और शालीनता से कार्य करने के निर्देश दिये। चेक पोस्टों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करना है। जो अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे वैध एवं अवैध खर्चों की सघन जांच और निगरानी करेंगे कलेक्टर ने जप्ती के दौरान जप्ती प्रक्रिया की पूर्ण वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिये। विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशीलता एरिया में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिये है,,मास्टर ट्रेनर एच.एन. अंसारी ने बताया कि व्यय अनुवीक्षण दलों को अपना कार्य पूरी पारदर्शिता एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर करना है। प्रशिक्षण में पंचनामा किस प्रकार किया जाए, दलों द्वारा आयोजित सभा कार्यक्रमों आदि का अवलोकन एवं वीडियोग्राफी कैसे किया जाए इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया। प्रशिक्षण में दलों के कार्यों, दौरा, दैनिक प्रतिवेदन भेजने, जिला-राज्य की सीमा क्षेत्रों पर निगरानी व कार्यवाही करने के संबंध में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही चुनावी नियमों की अवहेलना की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, चुनाव संचालन नियम 1961 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत प्रमुख कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। इन प्रावधानों के तहत दंड, सजा, जुर्माना आदि के बारे में भी बताया गया,जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर शैलेन्द्र मिश्रा ने पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान करने की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए चिन्हांकित मतदाता सुविधा केन्द्र में ही अपना मतदान कर पायेंगे। उन्होंने व्यय अनुवीक्षण दलों को चुनाव व्यय के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि हमें किस प्रकार अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे व्यय पर निगरानी रखनी है। उन्होंने वैद्य एवं अवैद्य खर्च के बारे में बताया। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अलग-अलग स्थैतिक निगरानी दल होंगे। प्रत्येक दल में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा तीन-चार पुलिसकर्मी, एक वाहन, जीपीआरएस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं एक वीडियोग्राफर शामिल रहेंगे। जो 24 घंटे चेक पोस्ट पर कार्य करेंगे। इस प्रकार उड़नदस्ता दल (वीएसटी) का गठन किया जाएगा। जो सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में होने वाले जनसभा, रैली में प्रयुक्त होने वाले समस्त प्रकार खर्चों की निगरानी करेंगे तथा उसका रियल टाइम में वीडियोग्राफी कर जानकारी अद्यतन करेंगे। एफएसटी एवं एसएसटी दल अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं, हथियार एवं अन्य अवैध सामग्रियों तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखेंगे,,प्रशिक्षण में ने बताया,कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनावी व्यय हेतु अधिकतम 40 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उम्मीदवारों द्वारा अवैध खर्च को रोकने के लिए प्रमुख कानूनी प्रावधानों और उम्मीदवारों के बैंको से संबंधित जानकारी, अभ्यर्थी द्वारा पृथक से खाता खोलने, खाते का रख-रखाव एवं चुनाव खर्च का लेखा-जोखा रखने, चुनाव उपरांत उनके द्वारा किए गए व्यय के संबंध में शपथ पत्र एवं सभी वाउचरों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने के संबंध में बताया गया। प्रशिक्षण में चुनाव व्यय अनुवीक्षण के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में चौबीस घंटे निगरानी रखे जाने हेतु व्यय निगरानी कक्ष और शिकायत निगरानी कक्ष भी बनाए जाने की जानकारी दी गई
इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनील कुमार सिदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेश कुमार बरैया, समस्त दल के नोडल अधिकारी बिजेन्द्र सारथी, एमसीएमसी नोडल अधिकारी राजकुमार खाती, सहित एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी, लेखाकरण टीम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

News Desk

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